कौशांबी पुलिस ने“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीड़िता को दिलाया ‘न्याय’ दुष्कर्म के आरोपी सफीक अहमद को आजीवन कारावास
05/12/25 कौशांबी:- उत्तरप्रदेश के कौशांबी में थाना सैनी क्षेत्र में 14 जनवरी 2000 को दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में अभियुक्त सफीक अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासी वार्ड नं. 02, सिराथू को आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला एससी/एसटी एक्ट के तहत माननीय विशेष न्यायालय, जनपद कौशांबी द्वारा 5 दिसंबर 2025 को दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर थाना सैनी में मामला मु0अ0सं0 10/2000 धारा 376 भादवि 3(1) एवं 12 एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना और अभियुक्त के खिलाफ सबूत संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन में पुलिस अधीक्षक कौशांबी के निर्देशन में चलाए गए “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत मानिटरिंग सेल द्वारा मामले पर लगातार निगरानी रख पैरवी की गई, जिससे न्यायालय ने आरोपी को कठोर दंड सुनाया।
इस निर्णय से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय की प्राप्ति हुई है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों में “शून्य सहनशीलता” नीति का पालन किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।