कलेक्टर ने जारी किये आदेश , देवास में अब से २ महीने तक के लिए धारा 163 लागू

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मध्यप्रदेश:- देवास जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोक शांति को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) के तहत जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर हथियार नहीं लेकर चलेगा। इसमें धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी स्टिक, डंडा, रॉड आदि शामिल हैं। इनका प्रदर्शन करना या दुरुपयोग करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

धरना-प्रदर्शन और रैली के लिए लेनी होगी अनुमति
कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम या सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा।

डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं 2010 के संशोधित नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक
किसी भी धरना, जुलूस या सभा में कोई भी व्यक्ति एसिड, पेट्रोल, केरोसिन या अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा।

सड़क और राजमार्ग बाधित करने पर रोक
सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह सड़क, राजमार्ग या अन्य सार्वजनिक रास्तों पर एकत्रित होकर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न ही किसी को आने-जाने से रोकेगा।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंध
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती बरती जाएगी। कोई भी व्यक्ति, समूह या ग्रुप एडमिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यमों पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था या व्यक्ति विरोधी आपत्तिजनक संदेश, चित्र, कमेंट, बैनर या पोस्टर अपलोड नहीं करेगा।

टेंट और पंडाल लगाने के लिए आवश्यक होगी अनुमति
बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर टेंट, पंडाल या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

शासकीय कार्यों में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को छूट
कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

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