बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप ,मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब

552

08/11/25 :- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को चेक बाउंस के मामले में 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. यह मामला 2017 के एक शादी समारोह से जुड़ा है, जहां अमीषा पटेल को चार गानों पर डांस करने के लिए 11 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे. आरोप है कि उन्होंने तय राशि एडवांस में लेने के बाद भी शादी समारोह में हिस्सा नहीं लिया और आयोजक से संपर्क नहीं किया।
पवन कुमार वर्मा, जो ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक हैं और मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के डबल फाटक के रहने वाले हैं. उन्होंने 19 दिसंबर 2017 को कोर्ट में लिखित शिकायत दी थी. इस मामले में दिसंबर 2024 में अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी हुआ. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसमें अमीषा ने 14 लाख रुपए लौटाने पर सहमति जताई. उन्होंने 6 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन जब यह चेक बैंक में पेश किया गया तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद पवन ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अमीषा या उनकी टीम ने कोई जवाब नहीं दिया. इस विवाद के चलते अब कोर्ट ने एक्ट्रेस को तलब कर अगले सुनवाई की तारीख 9 जनवरी 2026 तय की है।
शादी समारोह में नहीं हुईं शामिल
16 नवंबर 2017 को दिल्ली रोड के होलीडे रीजेंसी होटल में हुए एक शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर डांस करने के लिए बुलाया गया था. इसके लिए उन्हें 11 लाख रुपये एडवांस में दिए गए थे. हालांकि, आरोप है कि वह रुपये लेकर समारोह में शामिल नहीं हुईं और आयोजकों से संपर्क भी नहीं किया. यह रकम अमीषा के पर्सनल असिस्टेंट और अन्य के माध्यम से दी गई थी. इसके बाद आयोजक पवन वर्मा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रुपये हड़पने का आरोप लगाया।
अमीषा पटेल को मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब
दिसंबर 2024 में अमीषा पटेल और पवन वर्मा के बीच 14 लाख रुपए वापस करने का समझौता हुआ, जिसमें 6 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था, लेकिन जब बैंक में चेक जमा किया गया तो वह बाउंस हो गया. इसके बाद पवन ने अमीषा और उनकी टीम से संपर्क करने की कई कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस स्थिति में पवन ने फिर से कोर्ट का रुख किया, जहां न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल को तलब करते हुए 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.