भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर बेल्जियम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मिली मंजूरी

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17/10/25 :- भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने चोकसी को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी वैध है. हालांकि, चोकसी के पास अभी भी मौका है और वो चाहे तो एंटवर्प अदालत के फैसले को उच्च अदालत में अपील कर सकता है. इसलिए उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा, लेकिन इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है

अदालत ने सबसे पहले दोनों पक्षों बेल्जियम अभियोजन पक्ष (भारत की ओर से) और चोकसी के वकीलों की दलीलें सुनीं. इसके बाद अपना फैसला भारत के प्रत्यर्पण के पक्ष में सुनाया. एंटवर्प की पुलिस ने चोकसी को 11 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था जो पिछले चार महीने से जेल में बंद है. बेल्जियम की अलग-अलग अदालतें कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं

चोकसी पर लगे गंभीर आरोप

भारत में चोकसी पर धोखाधड़ी, साजिश, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं. चोकसी के खिलाफ 120B, 201, 409, 420, 477A की धाराएं लगाई गई हैं. इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7 और 13 भी लगी है. ये अपराध बेल्जियम के कानूनों में भी दंडनीय हैं, इसलिए द्वैध अपराधिता की शर्त पूरी होती है

बेल्जियम को आश्वस्त कर चुका है भारत

चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने UNTOC और UNCAC (अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार व संगठित अपराध विरोधी संधियों) का भी हवाला दिया है. सीबीआई की टीम तीन बार बेल्जियम भी गई थी और सबूत पेश किए थे और एक यूरोपीय निजी लॉ फर्म को नियुक्त भी किया है. भारत ने बेल्जियम को आश्वस्त किया है कि प्रत्यर्पण के बाद चोकसी को मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा.

भारत की दलील- चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक

भारत ने यह भी कहा है कि चोकसी को यूरोपीय मानकों के अनुरूप सविधाएं दी जाएंगी. जेल में साफ पानी, भोजन, अखबार, टीवी, निजी डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होगी. एकांत कारावास नहीं होगा. भारत ने दलील दी है कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसका एंटीगुआ नागरिकता का दावा विवादित है. हालांकि, चोकसी की ओर से दलील दी गई थी कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी थी और 16 नवंबर को 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी

मेहुल पर हैं ये गंभीर आरोप:-

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला: मेहुल चोकसी पर PNB के साथ मिलकर 13850 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है. उन्होंने नकली हीरों को असली बताकर बेचने का रैकेट चलाया

मनी लॉन्डरिंग: मेहुल चोकसी पर मनी लॉन्डरिंग और फर्जी लेनदेन के आरोप हैं

फर्जी गारंटी (LoU): उन्होंने PNB के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी गारंटी जारी की

शेयर बाजार में धोखाधड़ी: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उन्हें 10 वर्षों के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है.

नकली हीरों की बिक्री: मेहुल चोकसी पर नकली हीरों को असली बताकर बेचने का आरोप है

विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन: उन्होंने विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन लिया और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्डरिंग की

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